मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए :- सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, एक व्यक्ति का मूल निवास प्रमाण पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह दस्तावेज़ लोगों को राज्य में कहीं भी आस्थायी रूप से बसने की अनुमति प्रदान करता है और इसे राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार जारी करती है।
इस क्रेडेंशियल का उपयोग हर जाति, वर्ग, और वर्ग के व्यक्तियों के लिए संभव है। एक आवास प्रमाण पत्र ने यह साबित करने का कार्य किया है कि आवेदक वास्तविक रूप से राज्य का निवासी है, जो कई राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति और प्रवेश परीक्षा के लिए आवश्यक होता है।
मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज की फोटो
- आवेदन पत्र के साथ स्व-घोषणा
- विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र(यदि है तो)
- जन्म तिथि का प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक)
- तहसील या अदालत से एक हलफनामा
- इसके अलावा आप एड्रेस प्रूफ के लिए (आधार कार्ड,वोटर आई कार्ड,बिजली का बिल,बैंक पासबुक,पासपोर्ट,टेलीफोन बिल (पोस्टपेड या लैंडलाइन),किराया समझौता,ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त दस्तावेज़) दे सकते हैं
यदि आप मूल निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो आपको इन दस्तावेजों को संपूर्ण और सही रूप से प्रस्तुत करना होगा। ध्यान दें कि ये आवश्यक दस्तावेज आपके राज्यों और क्षेत्रों में थोड़ी अलग हो सकती है इसलिए, सबसे अच्छा है कि आप अपने स्थानीय निवासी प्राधिकृतियों से संपर्क करें या उनकी वेबसाइटों पर जाँचें ताकि आप निर्दिष्ट आवश्यकताओं को सही ढंग से पूरा कर सकें।
मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं
मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपके राज्य में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। इसे आप घर बैठे ही बहुत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया काफी सरल है। आपको बस अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
यहां हम सभी राज्य के ऑफिशल पोर्टल के लिंक दिए हैं यहां से आप अपने राज्य की पोर्टल पर क्लिक करके अपने मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
All State Name | Website Portals |
Uttar Pradesh | https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ |
Bihar | https://serviceonline.bihar.gov.in/ |
Jharkhand | https://jharsewa.jharkhand.gov.in/ |
Andhra Pradesh | http://eseva.ap.gov.in/CentralEseva/ |
Arunachal Pradesh | https://eservice.arunachal.gov.in/ |
Assam | https://edistrict.assam.gov.in/eDistrict/ |
Chhattisgarh | https://edistrict.cgstate.gov.in/PACE/login.do |
Goa | https://goaonline.gov.in/ |
Uttarakhand | https://edistrict.uk.gov.in/ |
Tamil Nadu | https://tnedistrict.tn.gov.in/tneda/ |
West Benga | https://edistrict.wb.gov.in/PACE/login.do |
Delhi | https://edistrict.delhigovt.nic.in/ |
Chandigarh | http://chdservices.gov.in/ |
Telangana | https://ts.meeseva.telangana.gov.in/meeseva/home.htm |
Tripura | https://edistrict.tripura.gov.in/ |
Leh-Ladakh | https://ladakh.nic.in/online-citizen-services/ |
Puducherry | https://edistrict.py.gov.in/ |
Lakshadweep | https://serviceonline.gov.in/ |
Andaman & Nicobar Island | https://edistrict.andaman.gov.in/ |
Daman & Diu and Dadra and Nagar Haveli | https://daman.nic.in/edistrict-services-dd.aspx |
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पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
मूल निवास प्रमाण पत्र क्या है?
मूल निवास प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो व्यक्ति के वास्तविक निवास स्थान की पुष्टि करता है और इसे राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार जारी करती है।
मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए?
एक व्यक्ति को मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए पते का प्रमाण, तात्कालिक फोटोग्राफ, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म जैसे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है।
मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाया जा सकता है?
आप मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करें।
मूल निवास प्रमाण पत्र कितने दिन में बन जाता है?
यह आमतौर पर 15 दिनों से 1 महीने तक का समय ले सकता है।
मूल निवास प्रमाण पत्र कितने साल का होता है?
भारत के ज्यादातर राज्यो में निवास प्रमाण पत्र की वैधता जीवनभर रहती है।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है?
डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र या स्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है।