आधार कार्ड और पैन कार्ड दो ऐसे दस्तावेज हैं जो भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह दोनों कार्ड सरकारी पहचान के रूप में काम करते हैं और विभिन्न वित्तीय, कानूनी और सरकारी सेवाओं के लिए आवश्यक होते हैं।
अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को एक साथ नहीं लिंक किया है, तो आपको इसे जल्दी से जल्दी लिंक कर लेना चाहिए। इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कैसे किया जाता है।
आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कैसे करें
- आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले भारत सरकार द्वारा संचालित आयकर विभाग के आधिकारिक वेबसाइट “incometax.gov.in” पर विजिट करें।
- होम पेज पर “Quick Links” के अंतर्गत “Link Aadhaar.” ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसके बाद आपके सामने “Link Aadhaar To PAN Card” पेज खुलेगा। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश मिलेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।
- जो व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के के अंतर्गत आयकर विभाग को अपने आधार कार्ड की जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है, उसका पैन कार्ड निष्क्रिय (deactivate) किया जा सकता है।
- जिन व्यक्तियों को पैन-आधार लिंक करने से छूट दी गई है, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय (deactivate) नहीं किया जाएगा।
इन व्यक्तियों को आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक से छूट दी गई है।
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति।
- NRIs (अनिवासी भारतीय)
- असम, मेघालय या जम्मू और कश्मीर के निवासी।
इसके सभी निर्देश पढ़ने के बाद, दिए गए बॉक्स में अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और “Validate” बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद एक प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। यहाँ, ” Continue To Pay Through E-Pay Tax ” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद फिर से एक पेज खुलेगा, जिसमें अपना पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और ओटीपी दर्ज करें। और “Proceed” बटन क्लिक करें।
- इसके बाद, कर निर्धारण वर्ष 2024-25 चुनें और अगले विकल्प में “Other Receipts (500)“ चुनें और “Proceed” बटन क्लिक करें।
- इसके बाद 1000 रुपये का भुगतान करें और अपनी रसीद डाउनलोड करें।
- इतना प्रक्रिया होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर वापस जाएं और “Link Aadhaar” ऑप्शन चुनकर पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर के साथ प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक सफलतापूर्वक हुआ या नहीं।
ऑफलाइन प्रक्रिया:–
- यदि आप ऑफलाइन प्रक्रिया का चयन करते हैं, तो आपको नजदीकी आधार केंद्र या पैन केंद्र में जाना होगा।
- वहां, आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आवश्यक फॉर्म भरना होगा।
- आपको फॉर्म के साथ अपनी पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की प्रतिलिपि, पैन कार्ड की प्रतिलिपि, और कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि भी जमा करनी होगी।
- जब आपके द्वारा भरे गए फॉर्म की सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो आपको एक रिसीविंग प्राप्त होगी जिसमें आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कर दिया जाएगा।
ये थीं कुछ सरल प्रक्रियाएं जिनका उपयोग करके आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को आसानी से लिंक कर सकते हैं। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं।
आधार पैन लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?
- आधार पैन लिंक स्टेटस यदि आप करना चाहते हैं तो आप इसी वेबसाइट से कर सकते हैं इसके लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर “Quick Links” के अंतर्गत “Link Aadhaar Status, ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर दर्ज करें और “View Link Aadhaar Status” बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आप अपने पैन कार्ड लिंक स्टेटस देख सकते हैं की आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हुआ है या नहीं।